हाथरस, जुलाई 9 -- स्कूलों के विलय किए जाने की याचिका को कोर्ट ने खाजिर कर दिया है। राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की विद्यालय एकीकरण नीति को वैध घोषित किया गया है। न्यायालय ने सीतापुर के 51 छात्रों द्वारा दायर याचिका को अस्वीकार करते हुए सरकार की मंशा को सार्थक और विधिसम्मत ठहराया है। याचिकाकर्ताओं ने जहां इस नीति को छात्रों के शैक्षणिक हितों के प्रतिकूल बताया, वही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की नीति दोषरहित है तथा इसका उद्देश्य शैक्षणिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है। यह निर्णय न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देगा, अपितु शिक्षा की गुणवत्ता में भी महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। जब तक न्यायालय में लंबित वादों का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक सार्वजनिक ...