कटिहार, जनवरी 2 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। निजी स्कूलों के माध्यम से संचालित स्कूली बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परिवहन विभाग ने कटिहार जिले में सख्त रुख अपनाया है। बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में चल रही सभी निजी स्कूली बसों और उनके चालकों का सत्यापन किया जाएगा। इसके तहत बसों की फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, आयु, साथ ही चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और शारीरिक स्वास्थ्य की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा राज्य भर के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। मोटर यान अधिनियम 2019 में किए गए संशोधन के बाद अब स्कूलों पर यह जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है कि वे अपने स्तर से बसों और चालकों की पूरी जानकारी रखें। हालांकि अधिकांश निजी स्कूल बसों का संचालन ठ...