भागलपुर, अगस्त 4 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए आज से नए नियम लागू हो गए हैं। सड़क निर्माण के दौरान, सुबह 6:30 से 8:00 बजे (स्कूल खुलने के समय) और दोपहर 1:30 से 3:00 बजे (छुट्टी के समय) तक बड़े वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों को छोड़ने के समय 10 मिनट का अंतराल रखें। साथ ही, स्कूल वाहनों में अब जीपीएस ट्रैकर, सीसीटीवी और एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। निजी वाहनों से आने वाले बच्चों की जानकारी भी स्कूल को देनी होगी। बता दें कि शनिवार को आयोजित बैठक में आयुक्त ने कहा था कि इन नियमों का उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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