हाजीपुर, मई 31 -- हाजीपुर। निज संवाददाता लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब दो वर्ष पूर्व स्कूल गई एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को शुक्रवार को एक को दोषी करार दिया है। यह जानकारी लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि बलिगांव थाना क्षेत्र स्थित घर से एक 15 वर्षीया छात्रा 24 अगस्त 2023 को बलिगांव थाना क्षेत्र के ही इमादपुर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ने गई थी। वह देर शाम तक लौटकर घर लौ कर नहीं आई। उसके बाद उसके परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान पता चला कि बलिगांव थाना क्षेत्र के खोआजपुर बस्ती निवासी प्रिंस कुमार यादव उक्त छात्रा को मोबाइल पर काल कर अपने पास बुलाया और उसके साथ गाली...
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