बुलंदशहर, मई 31 -- न्यायालय एसीजेएसडी-3 के न्यायाधीश अनुपम सिंह ने सिकंदराबाद क्षेत्र में वर्ष 2020 में स्कूटी चोरी के मामले में अभियुक्त को 30 माह और सात दिन की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 16 अगस्त 2020 को थाना सिकंदराबाद में वादी असलम निवासी मोहल्ला रिसालदारान की स्कूटी चोरी कर ली गई थी। 20 जनवरी 2023 को पुलिस ने जांच कर आरोपी पवन पुत्र राधेश्याम निवासी मोहल्ला सराय झाझन(सिकंदराबाद) के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय एसीजेएसडी-3 के न्यायाधीश अनुपम सिंह ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी पवन को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त पवन को 30 माह और सात दिन की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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