आगरा, मार्च 3 -- स्कूटर व 45 हजार रुपये लूटने के मामले में आरोपी नदीम उर्फ नौशाद निवासी कोतवाली को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रनवीर सिंह ने उसे पांच वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रूपेश गोस्वामी ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने थाना सदर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि आठ अप्रैल 2005 को वादी के स्कूटर और पर्स में रखे 45 हजार रुपये बदमाशों ने छीन लिए। लूट का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने 20 अप्रैल 2005 को आरोपी नदीम उर्फ नौशाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके कब्जे से छीना गया स्कूटर और 20 हजार रुपये बरामद किए।

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