नई दिल्ली, मई 25 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ (एड-हाक) समिति को स्की व स्नोबोर्ड इंडिया (एसएसआई) के लिए नई राष्ट्रीय संस्था बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि तदर्थ समिति द्वारा नई संस्था बनाना प्रथम दृष्टया संघ के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी। अदालत ने एसएसआई द्वारा आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया है।
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