प्रमुख संवाददाता, मार्च 22 -- Meerut Murder Case: सौरभ हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसे जघन्य और विरलतम श्रेणी का अपराध माना जा रहा है। पुलिस ने मुकदमे में जो धाराएं लगाई हैं, उनके हिसाब से आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हत्यारोपियों को कोर्ट सुना सकती है। बशर्ते पुलिस इस मामले में तमाम साक्ष्य संकलन करते हुए मजबूत विवेचना करे और कोर्ट में भी सही ढंग से पैरवी की जाए। चूंकि केस में चश्मदीद नहीं हैं, इसलिए फोरेंसिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के अलावा अन्य गवाहों की मदद से ही आरोपियों को सजा कराई जाएगी। ऐसे में पुलिस को साक्ष्यों की हर कड़ी को जोड़ना होगा, ताकि आरोपी कोर्ट में बच न पाए। आइए जानते हैं कि इस मामले में क्या है वरिष्ठ अधिवक्ताओं की राय- बार काउंसिल ऑफ यूपी के पूर्व चेयरमैन और मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्...
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