शाहजहांपुर, फरवरी 22 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे एक दोषी को अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश प्रथम आशीष वर्मा की कोर्ट ने 10 वर्ष के सजा सुनाई, साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। मामला कांट थाना क्षेत्र के ग्राम जमुनिया दौलतपुर का है। शासकीय अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी ने बताया कि अवधेश ने 27 जून सन् 2014 को कांट थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका सौतेला भाई रामबहोरे ऊर्फ डग्गा घर व जमीन के बंटवारे को लेकर उससे व मेरी मां रामरिखी से रंजिश रखता था। अवधेश की पत्नी व बच्चे मायके गए हुए थे। 27 जून को जब वह अपने खेत जोतने के लिए गया था तो घर पर मां रामरिखी व भतीजा जसन मौजूद थे। तभी सौतेला भाई रामबहोरे लाठी लेकर आया और घर के सामने पड़ी झोपड़ी में लेटी मां रामखिरी को लाठी से मरने पीटने लगा, उसके चीखने चिल्लाने पर आसपास क...