हरिद्वार, जून 3 -- देवभूमि भैरव सेना के जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह पाहवा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिवक्ता अब्दुल सत्तार की शिकायत पर सिडकुल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिवक्ता अब्दुल सत्तार ने अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उन्होंने ज्वालापुर क्षेत्र में चल रही अवैध गौशाला की शिकायत मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर की थी। इस शिकायत के आधार पर नगर निगम ने देवभूमि भैरव सेना से संबद्ध चरणजीत सिंह पाहवा को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर गौशाला हटाने का निर्देश दिया था। बताया कि निर्धारित समय सीमा में पालन नहीं होने पर नगर निगम ने गौशाला को हटवा दिया।
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