पटना, जनवरी 30 -- बिहार में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने नियमावली में बदलाव किया है। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में संशोधन किया गया है। इसमें सोशल मीडिया के दुरुपयोग का नियम जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति भी दे दी गई। ऐसे में अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर तीन-पांच (गलत बयानबाजी) करने वाले सरकारी कर्मियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। नए नियम के अनुसार, अब कोई राज्यकर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट शेयर नहीं कर सकेंगे। साथ ही किसी भी राजनीतिक दल या संस्था को लेकर अपने विचार व्यक्त करने पर भी रोक लगा दी गई है। वे क...