गाजीपुर, फरवरी 7 -- गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि यूपी सौर ऊर्जा नीति में पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के तहत विभिन्न क्षमता के स्थापित निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजलेशन के लिए योजना चलायी जा रही है। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य 30 प्रतिशत अनुदान के अलावा अनुसूचित जनजाति, वनटंगिया एवं मुसहर जाति के किसानों के लिए राज्य अनुदान 70 प्रतिशत अनुमन्य किया गया है। अन्य श्रेणी के किसानों के लिए तीस प्रतिशत के अलावा 60 प्रतिशत राज्य अनुदान निर्धारित है। वहीं 10 प्रतिशत अंशदान किसानों को देना होगा। 10 एचपी क्षमता के पम्प पर 7.5 एचपी क्षमता के बराबर अनुदान अनुमन्य है। पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के तहत वर्ष 2024-25 में (3 एचपी, पांच एचपी, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी) के निजी ऑनग्रिड पम्प के सोलराइजेशन के लिए आनलाइन प्रक्रिया शु...
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