रांची, जून 5 -- झारखंड के गिग श्रमिकों के लिए कानून बनेगा। इसमें गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर में काम कर रहे करीब 50 हजार श्रमिकों के प्रोटेक्शन और उनके लिए कल्याण फंड भी सृजित किए जाएंगे। झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर) विधेयक 2025 के अधिनियम को राज्य कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर) विधेयक 2025 झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा। जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर में काम कर रहे गिग कर्मियों का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन देने के लिए ह...