चाईबासा, जून 21 -- चाईबासा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी तूराम गगराई को सात साल की कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, सोनुवा थाना क्षेत्र के सरनोमडीह निवासी तुराम गागराई के विरुद्ध एक गांव की महिला ने दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि 27 अक्टूबर 2022 को दिन में 3 बजे उसे (मानसिक हालत ठीक नहीं) घर पर अकेला पाकर तुराम गागराई ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने तूराम गागराई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई।

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