नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में गांधी पर भारतीय नागरिकता हासिल करने से तीन वर्ष पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने यह आदेश सुनाया। उन्होंने बुधवार को शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी और उनके वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 1980 में सोनिया का नाम नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हुआ, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं थीं। शिकायत के अनुसार, सोनिया गांधी मूल रूप से इटली की नागरिक थीं और 30 अप्रैल 1983 को उन्हें भारतीय नागरिकता मिली ...