नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया का नाम उनके भारतीय नागरिक बनने से तीन वर्ष पहले मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने कहा कि फैसला 11 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रखा जाता है। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने कहा कि यहां एकमात्र मुद्दा यह है कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया था, जबकि वह भारतीय नागरिक नहीं थीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1980 में निवास का प्रमाण संभवतः राशन कार्ड और पासपोर्ट था। उन्होंने अदालत से अनुरोध करते हुए कहा कि प...