रामगढ़, अगस्त 19 -- रामगढ़, एक प्रतिनिधि। सोनाली कुमारी आत्महत्या मामले (कांड संख्या 162/25) में आरोपी श्वेता सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता नौशाद अहमद ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। अधिवक्ता नौशाद अहमद ने अदालत में दलील दी कि सोनाली कुमारी ने अपने सुसाइड नोट में उसे धमकाने वालों का जिक्र किया है। ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने से पुलिस अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। इसलिए आरोपी को राहत देना न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं होगा। अदालत ने अभियोजन पक्ष की इन दलीलों को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
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