पटना, जुलाई 18 -- आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में सोनपुर सर्किल के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर राजीव नयन कुमार सिंह को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने इंस्पेक्टर की ओर से दायर डिस्चार्ज अर्जी (केस से मुक्त करना) पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। गौरतलब है कि आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में डिस्चार्ज अर्जी रद्द होने के बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश को इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनके वकील का कहना था कि राजीव नयन कुमार सिंह पर पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। उनका तर्क था कि मामले के जांच अधिकारी ने संपत्ति की जांच सही तरीके से नहीं की है। लोन पर लिए गए फ्लैट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वहीं निगरानी का कहना था कि विभिन्न जिलों ...