नई दिल्ली, सितम्बर 21 -- GST Tax: भारत सरकार की अगुवाई वाले GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक (3 सितंबर 2025) में बड़ा फैसला लेते हुए देश के मौजूदा चार स्लैब वाले जीएसटी ढांचे (5%, 12%, 18% और 28%) को खत्म कर दो-स्तरीय प्रणाली में बदल दिया है। इस फैसले का मकसद भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना है। अब सोमवार, 22 सितंबर 2025 से देशभर में उपभोक्ताओं को केवल दो जीएसटी स्लैब पर टैक्स देना होगा - 5% और 18%, जबकि कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% का नया स्लैब लागू होगा। यह 40% दर उन उत्पादों पर लागू की गई है जिन पर पहले से कंपनसेशन सेस लिया जाता था। इसे अब समाप्त कर जीएसटी में मिला दिया गया है।ये वस्तुएं होंगी महंगी सरकार के इस कदम से कई वस्तुएं सस्ती होंगी, लेकिन कुछ चीजों पर टैक्स बोझ बढ़ने से वे महंगी भी हो जाएंगी। आइए विस्तार से देखें...