नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को बहुचर्चित अंकित चौहान हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद सुनाई। अदालत ने दोनों दोषी शशांक जादौन और मनोज कुमार पर क्रमश: 70 हजार और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष जज ज्योति क्लेर ने कहा कि अपराध का तरीका दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता। उम्रकैद सुनाते हुए जज ने कहा कि अदालत इस तथ्य को नजर रअंदाज नहीं कर सकती कि अपराध दिनदहाड़े राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया था, जो निडरता और देश के कानून के प्रति घोर उपेक्षा को दर्शाता है। जज ने कहा कि दोषी कम उम्र के हैं, जो निश्चित रूप से एक कमजोर करने वाला कारक है। हालाँकि, पीड़ित की कम उम्र को भी नहीं भुलाया जा सकता, जिसने अपने वृद्ध माता-पिता और एक युवा विधवा को पीछे छोड़ दिया है। अदालत पीड़ित के परि...