लखनऊ, मई 17 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सालाना लगने वाले उर्स जिसे जेठ मेला भी कहा जाता है, की जिलाधिकारी द्वारा अनुमति न देने के आदेश में हस्तक्षेप से फिलहाल इंकार कर दिया है। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि दरगाह में पारंपरिक क्रियाकलाप चलते रहेंगे व राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देगी। इसमें कमेटी का सहयोग लेगी। न्यायालय ने उक्त विवाद पर अपना निर्णय भी सुरक्षित कर लिया है, जिसे बाद में सुनाया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की विशेष पीठ ने वक्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ, बहराइच व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचियों की ओर से हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए शनिवार के दिन विशेष पीठ का गठन कर ...