लखनऊ, मई 16 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सालाना लगने वाले उर्स की जिलाधिकारी द्वारा अनुमति न देने का मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से दरगाह को अंतरिम राहत नहीं मिली। अब मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याची वक्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ, बहराइच से पूछा कि वर्तमान मुकदमा दाखिल करने का याची का क्या अधिकार है तथा जिस कमेटी के द्वारा वर्तमान मुकदमा दाखिल किया गया है, उसका गठन किसने किया व किस प्रावधान के तहत हुआ है। इस पर याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने दलील दी कि न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में याची की ओर से दस्तावेज दाखिल करने पड़ेंगे लिहाजा इसके लिए उन्हें समय दिया जाए, हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट से यह भी अनु...
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