आगरा, जनवरी 14 -- सैमसंग का बीमित मोबाइल खरीदने के पांच माह बाद खराब हो गया। शिकायत के बाद भी कंपनी ने सही नहीं कराया और न ही बीमा कंपनी ने क्लेम दिया। पीड़ित ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार व सदस्य राजीव सिंह ने सैमसंग इंडिया इलेक्टॉनिक एवं अन्य को आदेश दिया कि या तो वादी का मोबाइल सही करके दें। अन्यथा उसकी कीमत के रूप में एक 118999 रुपये अदा करें। इसके अलावा मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के 30 हजार भी दें। वादी कुणाल गुप्ता निवासी बेलनगंज ने अधिवक्ता अमित कुमार सिंह के माध्यम से आयोग में निदेशक सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक नई दिल्ली समेत पांच विपक्षियों के विरुद्ध वाद दायर किया। आरोप था कि उसने 24 अप्रैल 2022 को सैमसंग मोबाइल मॉडल गैलेक्सी एस-22 118999 रुपये का खरीद...
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