बिहारशरीफ, नवम्बर 6 -- सैमसंग कंपनी को उपभोक्ता को नया फ्रीज देने का आदेश जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। वारंटी अवधि में फ्रीज खराब होने के बाद पुन: ठीक नहीं होने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने सैमसंग कंपनी को नया फ्रीज के साथ ही 15 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। आयोग के प्रभारी अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने शिकायतकर्ता के आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। स्थानीय सकुन्नत कला मोहल्ला निवासी सुनील कुमार के अधिवक्ता कन्हैया कश्यप ने बताया कि 30 अगस्त 2013 को सुनील ने बेलछी मार्केट स्थित एक दुकान से सैमसंग कंपनी का फ्रीज खरीदा था। इसपर कंप्रेसिव वारंटी एक वर्ष व कंप्रेशर वारंटी पांच साल का था। जबकि, इनवर्टर कंप्रेशर की वारंटी 10 वर्ष की थी। इसी वारंटी अवधि में फ्रीज का इनवर्ट...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.