नई दिल्ली, अगस्त 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की शाही संपत्ति से जुड़े दशकों पुराने विवाद को नए सिरे से सुनवाई के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया गया था। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर की पीठ ने नवाब हमीदुल्लाह खान के बड़े भाई के वंशजों उमर फारुक अली और राशिद अली की याचिका पर नोटिस जारी किया, जो हाईकोर्ट के 30 जून के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 14 फरवरी, 2000 के निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया गया था, जिसमें नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान, उनके बेटे मंसूर अली खान (पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान) और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों, अभिनेता सैफ अली ख...