नई दिल्ली, अगस्त 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 'सैन्य बलों में प्रशिक्षु कैडेट्स का बीमा कवर होना चाहिए क्योंकि जोखिम बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से किसी भी आपात स्थितियों के लिए प्रशिक्षु सैन्य कैडेटों को बीमा कवर मुहैया कराने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की पीठ ने प्रशिक्षण के दौरान हादसा होने वा चोट लगने की वजह से सैन्य संस्थानों से चिकित्सा आधार पर मुक्त किए जाने वाले कैडेटों की दुर्दशा और उन्हें होने वाली कठिनाइयों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की है। पीठ ने केंद्र सरकार और सैन्य बलों को नोटिस जारी जवाब मांगते हुए कहा है कि 'हम चाहते हैं कि ये बहादुर कैडेट सेना में रहें। हम नहीं चाहते कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं म...