नई दिल्ली, मई 27 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। हाईकोर्ट ने राजपूताना राइफल्स के तीन हजार से अधिक सैनिकों के छावनी क्षेत्र में बैरकों से निकलकर परेड ग्राउंड तक पहुंचने के लिए गंदे नाले से होकर गुजरने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एक खबर पर संज्ञान लेते हुए इसे अस्वीकार्य स्थिति बताया। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों से इस स्थान पर एक पुल बनवाने का अनुरोध किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस मामले में दिल्ली छावनी बोर्ड को नोटिस जारी कर 29 मई तक स्थिति रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...