नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 'ऐसे अधीनस्थ न्यायिक सेवा में भर्ती होने से पहले बार में बतौर वकील 7 वर्ष का वकालत पूरा कर चुके न्यायिक अधिकारी सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के हकदार हैं। संविधान पीठ ने यह भी कहा है कि न्यायिक अधिकारी, जिसके पास न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता के तौर पर संयुक्त रूप से सात साल या इससे अधिक का अनुभव है, वे जिला जज की सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन करने का पात्र हैं। संविधान पीठ ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि 'जिला जजों के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित 25 फीसदी कोटा सिर्फ बार के उम्मीदवारों के लिए नहीं है। देश के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अगुवाई वाली पा...