बागपत, फरवरी 11 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने बिजरौल गांव के सीआईएसएफ के पूर्व सिपाही के हत्यारोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस हत्याकांड़ में मृतक के परिजनों ने तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के वादी देवेंद्र सिंह ने बताया कि 11 नवंबर 2024 की रात वह अपने बेटे सनी तोमर के साथ घर के बाहर खड़ा था, तभी गांव के ही विशू तोमर, शांतनू, शुभम और एक अज्ञात युवक कार में सवार होकर वहां पहुंचे। कार सवार युवक उसके बेटे सनी तोमर को अपने साथ कार में बैठाकर ले गए। इसके बाद शराब पिलाने के बाद ईंट से पीटकर सनी की हत्या कर दी और उसका शव बड़ौत-मुजफ्फरनगर मार्ग के पास निर्माणाधीन इकोनॉमिक कॉरिडोर पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने तभी मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी विशू तोमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डी...