नोएडा, मार्च 7 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर फायरिंग करने वाले बदमाश को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न जमा करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बदमाश के साथी को तीन महीने पहले सजा सुनाई गई थी। एडीजीसी रतन सिंह भाटी ने बताया कि बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2009 में एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार दो बदमाश पेट्रोल डलवाने पहुंचे थे। बदमाशों ने बाइक में 500 रुपये का पेट्रोल भरवाया था। रुपये मांगने पर बाइक सवार एक बदमाश ने पिस्टल से सेल्समैन के ऊपर फायरिंग की थी। पेट्रोल पंप के मालिक की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश खुद को घिरता देख बाइक और पिस्टल छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों को गिरफ्ता...
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