लखनऊ, जनवरी 6 -- - ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, 10 वर्षों तक नेट एसजीएसटी में मिलेगी छूट - यूपी के मूल निवासियों के लिए 100 प्रतिशत ईपीएफ प्रतिपूर्ति की व्यवस्था - 10 वर्षों तक बिजली बिल में प्रति यूनिट Rs.दो रुपये की मिलेगी छूट भी लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश में बड़े निवेशों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत तीन हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश पर केस-टू-केस विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार ने 19 जनवरी, 2024 को उप्र सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई थी, जो पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत बड़...
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