नई दिल्ली, फरवरी 25 -- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ICCL) पर बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेबी के आदेश के अनुसार ICCL को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरना होगा। बता दें कि ICCL का 2007 में बीएसई लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडयरी कंपनी के रूप में गठन किया गया था। यह बीएसई के अलग-अलग कैटेगरी के लिए क्लियरिंग, सैटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के काम में सक्रिय है।सेबी ने की जांच, फिर कार्रवाई सेबी ने जांच के बाद पाया था कि ICCL की ओर से नियामक के नियमों को लेकर लापरवाही की गई है। जानकारी के मुताबिक ICCL ने सेबी के नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है या नहीं, एक दिसंबर, 2022 से 31 जुलाई, 2023 की अवधि के लिए इसकी खाता बहियों और अन्य रिकॉर्ड का निर...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.