नई दिल्ली, अक्टूबर 25 -- बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड्स (MFs) को प्री-IPO प्लेसमेंट्स में निवेश करने से रोक दिया है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल फंड्स प्री-IPO शेयर अलॉटमेंट में निवेश नहीं कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स सिर्फ एंकर इन्वेस्टर के रूप में ही किसी आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। आमतौर पर, एंकर अलॉटमेंट किसी आईपीओ के सार्वजनिक रूप से खुलने से एक दिन पहले किया जाता है जबकि प्री-IPO प्लेसमेंट उस चरण में होते हैं जब कंपनी लिस्टिंग की तैयारी कर रही होती है और यह प्रक्रिया कई महीने पहले शुरू हो जाती है।अभी क्या है नियम? मौजूदा नियमों के अनुसार, म्यूचुअल फंड्स केवल लिस्टेड या लिस्ट होने वाले शेयरों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि नियमों में प्री-IPO शेयरों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, इसलिए यह अस्पष्टता बनी हुई थी कि क्या ...
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