नई दिल्ली, जुलाई 4 -- Sebi Big Action: भारतीय बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने गुरुवार, 3 जुलाई को एक अहम आदेश जारी करते हुए जेन स्ट्रीट ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जेएसआई2 इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जेन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड को शेयर बाजार में कारोबार करने से बैन कर दिया है। सेबी के मुताबिक, इन कंपनियों को अब सीधे या परोक्ष रूप से शेयर खरीदने, बेचने या किसी भी तरह का लेनदेन करने की इजाजत नहीं होगी।अवैध मुनाफा जब्त होगा सीएनबीसी-टीवी 18 के मुताबिक सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि जेन स्ट्रीट ग्रुप ने जो 4,843 करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा कमाया है, उसे जब्त कर लिया जाएगा। कंपनियों को यह रकम भारत के किसी मान्य बैंक में एक एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश...