गोरखपुर, जुलाई 5 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरक्षनगरी में बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए नियमों की हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ और ही है। कई अपार्टमेंट्स बिना आधिकारिक एनओसी और पूर्णता प्रमाणपत्र के वर्षों से संचालित हो रहे हैं। स्थिति ये है कि लिफ्ट से लेकर फायर फाइटिंग सिस्टम तक में गंभीर खामियां हैं, मगर जिम्मेदारी तय करने वाला कोई नहीं। अब सरकार ने 10 साल पुरानी इमारतों के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कई इमारतों में अब तक एक बार भी ऑडिट नहीं हुआ। गोरखपुर के अधिकतर अपार्टमेंट्स में लिफ्ट पंजीकरण को लेकर न जागरूकता है, न व्यवस्था। किसी भी सोसाइटी में लिफ्ट का पंजीकरण नहीं है। लिफ्ट निरीक्षण के लिए कोई अधिकृत इंस्पेक्टर भी नहीं है। हालांकि, अभी तक किसी गंभीर हादसे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तकनीकी ख...