मेरठ, मई 18 -- सेंट्रल मार्केट मामले में आवास एवं विकास परिषद ने आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के साथ उन सभी 523 अवैध निर्माणों की बिजली-पानी कनेक्शन काटने के लिए पीवीवीएनएल और नगर निगम को पत्र भेज दिए हैं जिन्हें आवास एवं विकास परिषद से नोटिस दिए जा चुके हैं। परिषद अधिकारियों का कहना है पत्र जाने के बाद भी पीवीवीएनएल और नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की है। पत्र के साथ सभी अवैध निर्माणों की सूची भी भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 दिसंबर 2024 को दिए आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यावसायिक कॉम्पलेक्स समेत उस जैसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश के बाद आवास एवं विकास परिषद आदेश के अनुपालन में कार्रवाई कर रहा है। इन अवैध निर्माणों को नोटिस दिए जाने के बाद व्यापारियों द्वारा परिसर खाली नहीं करने पर पीवीवीएनएल...
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