मेरठ, जुलाई 10 -- आवास एवं विकास परिषद ने सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए दोबारा टेंडर जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। परिषद की टेंडर कमेटी ने पूर्व में डाले गए टेंडर को सिंगल बिड होने और फर्म द्वारा टेंडर रेट कम नहीं करने के चलते उक्त टेंडर को रद्द कर दिया था। कार्रवाई में देरी के चलते परिषद अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का खतरा मंडरा रहा है। इस मामले में डाली गई याचिका पर 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि नियत है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर भू उपयोग परिवर्तन कर बनाए गए कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को ध्वस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का बरकरार रखते हुए इस जैसे अन्य अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्...