मेरठ, मई 5 -- सेंट्रल मार्केट मामले में आवास एवं विकास परिषद ने जहां आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर भू उपयोग परिवर्तन कर बने अवैध कॉम्पलेक्स को गिराने की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं कॉम्पलेक्स के व्यापारियों ने नोटिस चस्पा होने के बाद अभी तक परिसर खाली नहीं किया है। परिषद ने अवैध निर्माण गिराने और मलबे आदि को हटाने के लिए करीब 1.67 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया है। आवास एवं विकास परिषद की शास्त्रीनगर आवासीय योजना में आवासीय भूखंडों पर भू-उपयोग परिवर्तन कर अनाधिकृत निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सेंट्रल मार्केट भी आवासीय भूखंडों पर ही चल रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश आर. महादेवन की खंडपीठ ने राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य की याचिका पर गत 17 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट के...