रांची, नवम्बर 6 -- रांची, संवाददाता। सेना में तैनात हवलदार करनैल सिंह की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी निर्मल सिंह (38 वर्ष) को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी 7 अक्तूबर से न्यायिक हिरासत में है। मामला नामकुम थाना क्षेत्र के खोजाटोली स्थित सैन्य छावनी की है, जहां 9 अप्रैल 2024 को हवलदार करनैल सिंह को गोली मार दी गई थी। उन्हें तीन गोलियां लगी थीं। गंभीर हालत में उन्हें नामकुम के सैन्य अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के राजौरी के रहने वाले करनैल सिंह 328 मीडियम रेजिमेंट में कोत प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद सेना के अधिकारियों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच ...