नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत वायुसेना के एक कर्मचारी को दिव्यांगता पेंशन देने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार का कहना था कि कर्मचारी की दिव्यांगता विभाग की वजह से नहीं है। हाईकोर्ट ने माना कि जिन हालात में सैन्यकर्मी कार्य करते हैं, उसमें उच्च रक्तचाप व मधुमेह की बीमारी होना सामान्य बात है। न्यायमूर्ति सी. हरीशंकर एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शर्मा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सैन्यकर्मी विपरीत हालात में अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। सर्दी, गर्मी व बरसात किसी भी स्थिति में उन्हें आप को कार्यस्थल के वातावरण के हिसाब से खुद को अनुकूल बनाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सैन्यकर्मी को परिवार से दूर रहकर काम करने की वजह से मानसिक तनाव होना आम है। इसलिए यदि किसी सैन्यकर्मी को हाईपर टेंशन एवं मधुमेह टाइप-2 ह...