नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना के कर्नल और उनके बेटे पर पंजाब पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सेना का सम्मान करें, उनकी वजह से ही हम और आप चैन की नींद सोते हैं। जस्टिस संजय कुमार और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हमारा मानना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही, पंजाब पुलिस अधिकारियों की ओर से दाखिल अपील खारिज कर दी। इससे पहले, जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि हाईकोर्ट ने इस तरह से आदेश पारित किया है, जिससे उन्हें मुकदमा शुरू होने से पहले ही दोषी ठहराया है। इस पर जस्टिस शर्मा ने कहा कि 'जब युद्ध चल रहा है, तब आप इन सैन्य अधिकारि...