नई दिल्ली, मई 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश से जांच कराए जाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता फतेश साहू को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा सकती हैं। पीठ ने कहा, "यह ऐसा समय है जब हर भारतीय आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। कृपया ऐसा कुछ न कहें जिससे सुरक्षा बलों का मनोबल टूटे। विषय की संवेदनशीलता को समझिए।"जिम्मेदार वकील बनिए- SC बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जजों का काम विवादों का निपटारा करना होता है, न क...