मुजफ्फरपुर, अगस्त 17 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। घर से भागी और रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से लावारिस किशोरियों को सेक्स रैकेट के दलदल में फांसने वाले रैकेट पर कार्रवाई में कागजी खेल सामने आया है। कोर्ट में पुलिस होटल शुभद्रा पैलेस के मैनेजर पवन कुमार भंगेरिया के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सकी, जिसके कारण उसे हाईकोर्ट से बेल मिल गया। जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा ने जमानत मंजूर करते हुए आदेश में स्पष्ट किया है कि एफआईआर में पवन के खिलाफ अवैध-अनैतिक व्यापार में शामिल होने का कोई विशेष आरोप नहीं है। एफआईआर में याचिकाकर्ता का नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि वह होटल का प्रबंधक है। इन परिस्थितियों में जमानत मंजूर की गई है। न्यायाधीश ने कहा है कि पवन कुमार का एक करीबी रिश्तेदार जमानतदार होगा। मुकदमे की प्रत्येक तिथि पर अदालत में उपस्थित रहना हो...
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