नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग (Department of Customs) पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सेक्स टॉय के निर्यात पर नीति बनाने के लिए बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी परामर्श आयोजित करने और दो कंपनियों से जब्त किए गए उत्पादों को जारी करने का निर्देश दिया गया था। विभाग ने न्यायालय के इस निर्णय की समीक्षा मांगी थी। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और शैल जैन की खंडपीठ ने कहा कि समीक्षा याचिका में कोई योग्यता नहीं है और सीमा शुल्क विभाग बिना किसी कारण के याचिकाकर्ता कंपनियों को स्पष्ट रूप से परेशान कर रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत का स्पष्ट रूप से मत है कि याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जबकि याचिकाकर्ताओं की पिछली खेप (consignments) बिना आपत्ति के क्लीयर कर दी गई थी और विभिन्न तीसरे पक्ष...