नई दिल्ली, फरवरी 24 -- शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाना और बाद में कुंडली नहीं मिलने के नाम पर इनकार करना अपराध हो सकता है। हाल ही में एक मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने यह बात कही है। कोर्ट का कहना है कि ऐसा बर्ताव उस आदमी की तरफ से किए गए वादों की वास्तविकता पर शक पैदा करता है। अदालत ने रेप के आरोपी की तरफ से दाखिल जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका पर जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा सुनवाई कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि पेश की गई सामग्री से पता चलता है कि आरोपी ने महिला को भरोसा दिया था कि कुंडली मिल गई है। साथ ही शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। एक संदेश में आरोपी ने कथित तौर पर कहा था कि कल ही शादी कर रहे हैं हम। बेंच ने कहा कि शुरुआत में शादी का भरोसा देने के बाद, 'कुंडली न मिलने' का आधार बनाकर शादी से इनकार करना, पहली ...