गुड़गांव, जनवरी 24 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने गुरुग्राम सेक्टर-57 में लंबे समय से अतिक्रमण और आवासीय क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के अवैध भंडारण मामले को गंभीरता से लिया है। संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग के समक्ष शिकायत की सुनवाई के दौरान सामने आया कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में तथ्यात्मक विरोधाभास है। एक ओर पुलिस रिपोर्ट में यह संकेत दिया कि भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति व भंडारण की गतिविधियां अभी भी जारी हैं। दूसरी ओर एचएसवीपी के संपदा अधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की जानकारी दी गई है। शिकायतकर्ता रोशन लाल यादव द्वारा आयोग को तस्वीरें भी प्रस्तुत की गई। जिनसे यह स्पष्ट होता है कि स्थल पर अब भी अवैध रूप से भवन...