नई दिल्ली, अगस्त 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ सितंबर 2022 के अपने आदेश में की गई अपनी टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया, जिसमें नौकरी के बदले पैसे मामले में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायतों और अन्य फैसलों को बहाल किया गया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह 2022 के आदेश या मामले के किसी भी फैसले में कोई बदलाव नहीं करेगी या 'एक भी शब्द नहीं छुएगी, क्योंकि उसने ऐसे फैसले लिखने वाले जज की सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष अदालत में आदेशों में संशोधन के लिए याचिका दायर करने की प्रथा की निंदा की। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि आदेश या फैसला सुनाने वाले जज के बाद आवेदन दायर करने की यह प्रथा फोरम शॉपिंग जितनी ही खराब है। यह आपराधिक न्यायशास्त्र का एक मूल सिद्धांत है। ...