मेरठ, जुलाई 23 -- सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण मामले में व्यापारियों को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारी राजीव गुप्ता द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। राहत पाने के लिए व्यापारियों की यह चौथी याचिका थी। पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अब आवास विकास परिषद अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। हालांकि कोर्ट के आदेश से मायूस हुए व्यापारियों ने कहा कि वह राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को अपने आदेश में सेंट्रल मार्केट में आवासीय भूखंड संख्या 661/6 में भू उपयोग परिवर्तन कर बनाए गए अवैध कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने के इलाहबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए इस जैसे बाकी अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। शीर्ष कोर्ट...