मेरठ, जुलाई 19 -- सेंट्रल मार्केट मामले में देश की शीर्ष अदालत से व्यापारियों को एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को व्यापारी राजेंद्र कुमार बड़जात्या की पुनरीक्षण याचिका को देरी के चलते खारिज कर दिया। अब व्यापारियों की नजर पुनर्विचार याचिका पर लगी है। इस याचिका पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तिथि नियत की गई है। हालांकि इस बीच व्यापारी राजेंद्र कुमार बड़जात्या ने एक और पुनरीक्षण याचिका कोर्ट में लगाई है। अब तक व्यापारियों की चार याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंटल मार्केट में भू उपयोग परिवर्तन करके तैयार किए गए व्यवसायिक कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 और उस जैसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए 90 दिन के अंदर व्यापारियों को कॉम्पलेक्स खाली करन...