मेरठ, मार्च 18 -- सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के हाथ बांध दिए हैं। अब परिषद, आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर भू-उपयोग परिवर्तन कर बनाए गए कॉम्पलेक्स का परिसर खाली करने के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने वाली याचिका के निस्तारण होने तक कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवास एवं विकास परिषद से तीन सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। आवास एवं विकास परिषद की शास्त्रीनगर आवासीय योजना में आवासीय भूखंडों पर भू-उपयोग परिवर्तन कर अनाधिकृत निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सेंट्रल मार्केट भी आवासीय भूखंडों पर ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश आर. महादेवन की खंडपीठ ने राजेंद्र कुमार बड...